मोदी को झटका,SC ने गुजरात लोकायुक्त की नियुक्ति को सही ठहराया
Top News 9:23 PM
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर ए मेहता की नियुक्ति सही है। गुजरात के लोकायुक्त पद पर आर ए मेहता की नियुक्ति हुई थी। राज्य की राज्यपाल कमला बेनीवाल ने उनकी नियुक्ति की थी।
उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के निर्णय को सही ठहराया था। उच्च न्यायालय का यह निर्णय न्यायमूर्ति वी एम सहाय ने सुनाया था। इससे पहले उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ के न्यायाधीशों में लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति मेहता की नियुक्ति के मामले में मतभेद होने के कारण इसे तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया था।
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुये कहा था कि राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में एकतरफा विवेकाधिकार का प्रयोग करना अनावश्यक था। राज्य सरकार ने इस फैसले मे मुख्य मंत्री के बारे में प्रयुक्त कठोर शब्दों पर आपत्ति करते हुये इसे रिकार्ड से निकालने का भी अनुरोध किया है।
राज्यपाल कमला बेनीवाल ने 25 अगस्त, 2011 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर ए मेहता को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था। राज्य में लोकायुक्त का पद पिछले आठ साल से रिक्त था।
उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के निर्णय को सही ठहराया था। उच्च न्यायालय का यह निर्णय न्यायमूर्ति वी एम सहाय ने सुनाया था। इससे पहले उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ के न्यायाधीशों में लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति मेहता की नियुक्ति के मामले में मतभेद होने के कारण इसे तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया था।
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुये कहा था कि राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में एकतरफा विवेकाधिकार का प्रयोग करना अनावश्यक था। राज्य सरकार ने इस फैसले मे मुख्य मंत्री के बारे में प्रयुक्त कठोर शब्दों पर आपत्ति करते हुये इसे रिकार्ड से निकालने का भी अनुरोध किया है।
राज्यपाल कमला बेनीवाल ने 25 अगस्त, 2011 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर ए मेहता को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था। राज्य में लोकायुक्त का पद पिछले आठ साल से रिक्त था।