हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट बिना शोरूम से बाहर नहीं आएगी कार


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाए बिना ऑटो डीलर ग्राहक को नया वाहन नहीं देंगे.
अगर बिना नम्बर प्लेट कार शोरूम से बाहर आई तो कार डीलर के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलेगा.
जस्टिस स्वतंत्र कुमार और मदन लोकुर की बेंच ने कार शोरूम के मैनेजर और प्रबंध निदेशकों को आगाह किया कि सिक्योरिटी नम्बर प्लेट की व्यवस्था के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे.
बेंच ने एक समाचार पत्र की खबर पर इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर दिल्ली सरकार के यातायात विभाग को नोटिस जारी किया था.
साथ ही, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नई कारों की डिलीवरी से पहले लगाए जाने पर स्थिति रिपोर्ट भी तलब की थी. दिल्ली सरकार की ओर से हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट की व्यवस्था इसी वर्ष अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना जारी की गई थी. बेंच ने इस मामले में यातायात पुलिस को भी बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाली नई कारों के खिलाफ कदम उठाने को कहा है.
अदालत ने आदेश दिया है कि बिना इन नम्बर प्लेट के पाई जाने वाली कारों का तत्काल चालान किया जाए.
बेंच ने यातायात विभाग से कहा कि नई कारों में नम्बर प्लेट लगाने के बारे में एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल किया जाए. हलफनामे में विभाग को यह भी बताना है कि कितने कार मालिक अभी तक इस नम्बर प्लेट को लगवाने के लिए प्राधिकरण नहीं पहुंचे हैं या लगातार लापरवाही बरत रहे हैं.
बेंच के समक्ष दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि यातायात विभाग की ओर से लोगों को नम्बर प्लेट लगवाने के लिए सूचित करने के संबंध में दो अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं. उन्होंने ऑटो डीलर्स और निजी कार मालिकों पर इस मामले में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया.

 

Posted by Creative Dude on 2:09 AM. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

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